Search

BREAKING
मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ ED की कार्रवाई पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है: AAP भाजपा के अत्याचारों के आगे पंजाब नहीं झुकेगा- केजरीवाल पंजाब में फिर बढ़ने लगी गर्मी, कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब Punjab मंत्री के घर ED की रेड, भगवंत मान ने केंद्र पर साधा निशाना भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत कैशलेस इलाज से पंजाब में 5000 से अधिक दिल के मरीजों की जान बचाई गई वतन की खातिर सबसे ज्यादा जानें कुर्बान करने वाले पंजाबियों पर देश विरोधी होने का ठप्पा लगा रही है भाजपा: CM भगवंत सिंह मान आप सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने अमित शाह के नाम पर आए कथित तौर पर संदिग्ध कॉल पर जताई चिंता चुनाव से पहले अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए भाजपा ED की रेड, चुनिंदा लीक और मनगढ़ंत कहानियों का इस्तेमाल कर रही है: Aman Arora मंत्री अमन अरोड़ा ने सिरोपा भेंट कर पार्टी में किया स्वागत CM मान की ‘शुक्राना यात्रा’ का तीसरा दिन, बठिंडा से हुई शुरुआत

Haryana में विधायकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान

December 27, 2025By Short Daily News
हरियाणा में विधायकों के सदस्यता भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। विधायकों को मेट्रो शहरों में 12 हजार तो अन्य शहरों में नौ हजार रुपये सदस्यता भत्ता मिलेगा। अभी तक विधायकों को सदस्यता भत्ते में पांच हजार रुपये मिल रहे थे। हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण के निर्देश पर हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता) नियम-1976 को संशोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) संशोधन नियम-2025 लागू किए गए हैं। इसमें सदस्यता भत्ते के कालम में पांच हजार रुपये के स्थान पर मेट्रो शहरों के लिए बारह हजार रुपये तथा शेष शहरों के लिए नौ हजार रुपये शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं। वहीं, पूर्व विधायकों को राहत देते हुए पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर लगी एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। नए प्रविधानों के अनुसार अब पूर्व विधायक यात्रा भत्ते के रूप में हर महीने 10 हजार रुपये तक प्राप्त कर सकेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन विधेयक- 2025 का लाभ राज्य के 550 पूर्व विधायकों को मिलेगा। नियमों में संशोधन, 2025 से लागू विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के निर्देश पर हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) नियम-1976 में संशोधन किया गया है। इसके तहत हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) संशोधन नियम-2025 लागू किए गए हैं। संशोधन में सदस्यता भत्ते के कॉलम में 5,000 रुपये के स्थान पर मेट्रो शहरों के लिए 12,000 रुपये और शेष शहरों के लिए 9,000 रुपये शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं।