Search

BREAKING
बादलों ने सियासी फायदा लेने के लिए धर्म का दुरुपयोग किया और ‘चिट्टे’ तथा माफिया को संरक्षण दिया, जिसने पंजाब को बर्बाद कर दिया: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मुझे बदनाम करने के लिए बनाई गई फर्जी वीडियो: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान विधायक कुलदीप धालीवाल ने भगवंत मान सरकार की उपलब्धियों को रखा जनता के सामने, कहा- पंजाब अब विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है अकाली दल की फर्जी वीडियो मुहिम ने उनकी घबराहट को किया उजागर, उनके पास पंजाब के मुख्यमंत्री को निशाना बनाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा: बलतेज पन्नू भगवंत मान ने आरोपों को बताया ‘गंदी राजनीति’, कहा- फर्जी वीडियो से छवि खराब करने की साजिश मौसम ने ली करवट, हरियाणा-पंजाब-चंडीगढ़ में 26 जून तक आंधी-बारिश का येलो अलर्ट पंजाब के गांव देश में सबसे अधिक विकसित होंगे; सरपंचों को आगे बढ़कर बदलाव का नेतृत्व करना चाहिए: CM भगवंत सिंह मान भाजपा नेता के बेटे की भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तारी भगवा पार्टी का पंजाब की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने का जीता-जागता सबूत: कुलदीप धालीवाल नारकोटिक्स एनोनिमस पीयर-सपोर्ट प्रोग्राम ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ के तहत पंजाब के 13 ज़िलों तक फैला CM भगवंत सिंह मान ने पी.एस.पी.सी.एल. में नियुक्त 665 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे

यूपी: Notice के बाद मस्जिद पर नहीं होगा बुलडोजर का एक्शन, जानें क्या है कारण।

April 9, 2025By Short Daily News

सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद को हटाने का प्रशासन ने चस्पा किया था Notice, मस्जिद को खाली करने का 8 अप्रैल का डेट निर्धारित था लेकिन एडीएम कोर्ट में अपील पेंडिंग होने की वजह मस्जिद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि Notice के बाद मस्जिद में पंखा इन्वर्टर और अन्य सामान मस्जिद कमेटी ने निकाल लिया है।

आप को बता दें कि कुशीनगर के तमकुही राज तहसील क्षेत्र के गड़हिया चिंतामन गांव की रास्ते की भूमि पर लगभग 20 वर्ष पूर्व लोगों द्वारा अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जिसके विरुद्ध गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा लगातार प्रशासन से मस्जिद को हटवाने का आवेदन दिया जाता रहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के बाद वादी द्वारा तहसीलदार न्यायालय में एक वाद दाखिल कर सार्वजनिक भूमि को खाली करने का अनुरोध किया गया था।

27 जनवरी 2025 को बेदखली का आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर 8 अप्रैल तक सार्वजनिक भूमि को खाली करने का निर्देश दिया गया था। यह पहला Notice था, लेकिन दूसरे पक्ष की अपील लंबित होने के कारण फिलहाल इस मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।