Search

BREAKING
अमृतसर छात्रा आत्महत्या मामले के बाद एक्शन में मान सरकार, निजी स्कूल सालाना सिर्फ 5% ही बढ़ा सकेंगे फीस पंजाब में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी पंजाब शिक्षा क्रांति: सरकारी स्कूलों के 59 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा पास की; आईआईटी क्वालीफायरों में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा किसानों के लिए ऐतिहासिक ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की कर्ज सीमा में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय कबड्डी स्टार आप में हुए शामिल, पार्टी की जन हितैषी नीतियों में जताया भरोसा कर्ज़ न चुका पाने वाले किसानों को राहत देने की तैयारी, पंजाब सरकार ला सकती है नई योजना 5 जून तक फिर बदलेगा मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी; बठिंडा रहा सबसे गर्म रणनीतिक स्थिति, मजबूत बुनियादी ढांचे और निवेशक-अनुकूल नीतियों के कारण पंजाब उत्तरी भारत के पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में उभर रहा है : CM भगवंत सिंह मान DGP गौरव यादव द्वारा फील्ड यूनिटों को पूरे राज्य में पुलिस की मौजूदगी और गश्त बढ़ाने के निर्देश भगवंत मान सरकार ने चुनाव विभाग में प्रशासनिक अड़चनें समाप्त कीं, महत्वपूर्ण पदों को भरने का रास्ता हुआ आसान

हाई कोर्ट ने Manish Sisodia को दी बड़ी राहत, पूरी की ये बड़ी मांग

May 3, 2024By Short Daily News

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है| कोर्ट ने उन्हें हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा है कि सिसौदिया सप्ताह में एक बार हिरासत में अपनी पत्नी से मिल सकेंगे. अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर ईडी और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करेगी|

कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Manish Sisodia एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। वह कई बार जमानत याचिका दायर कर चुके हैं. लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई.

इस बार, निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए सिसौदिया ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए भेजा गया था। अदालत शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई।

अंतरिम आवेदन में Manish Sisodia ने अदालत से अनुरोध किया था कि निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जाए, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाएं लंबित रहने के दौरान हिरासत में रहने के दौरान सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी।

ED के वकील ने कहा कि अगर निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद जस्टिस शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया. ट्रायल कोर्ट ने रद्द की गई दिल्ली शराब नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दायर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।