Search

BREAKING
श्री आनंदपुर साहिब में संशोधित हेरिटेज स्ट्रीट प्लान को मंजूरी; श्रद्धालुओं का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव बढ़ेगा : CM भगवंत सिंह मान पंजाब पुलिस की लोक-केंद्रित पुलिसिंग से लोगों का भरोसा हुआ मजबूत, उद्योग और निवेश के लिए बना सुरक्षित माहौल वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारी यूनियनों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की, लंबित मुद्दों के जल्द समाधान के दिए निर्देश मान सरकार द्वारा सबसे बड़े सीवरेज सफाई अभियान की शुरुआत; मानसून से पहले 2200 किलोमीटर सीवरेज लाइनों और 1400 हॉटस्पॉटों की होगी सफाई : हरजोत सिंह बैंस भगवंत मान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का किया विस्तार; निजी अस्पतालों में 17 और इलाजों को मंजूरी, अकेले रहने वाले व्यक्तियों को भी मिलेगा कैशलेस इलाज सेवानिवृत्त IAS अधिकारी संजय गुप्ता ने पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला भगवंत मान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमर्ज़ी की फ़ीसें बढ़ाने पर लगाई रोक अमृतसर छात्रा आत्महत्या मामले के बाद एक्शन में मान सरकार, निजी स्कूल सालाना सिर्फ 5% ही बढ़ा सकेंगे फीस पंजाब में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी पंजाब शिक्षा क्रांति: सरकारी स्कूलों के 59 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा पास की; आईआईटी क्वालीफायरों में 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

पंजाबी गायक Guru Randhawa को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ‘Sirra’ गाने से जुड़े मामले में कार्रवाई पर रोक

March 23, 2026By Short Daily News

पंजाबी सिंगर Guru Randhawa को बड़ी कानूनी राहत मिली है। Punjab and Haryana High Court ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत द्वारा कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किए बिना ही नोटिस जारी कर दिया गया था, जो नियमों के खिलाफ है।

यह मामला गायक के मशहूर गाने “Sirra” के बोलों को लेकर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इस गाने के जरिए जट्ट-सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और धार्मिक परंपराओं का अपमान किया गया। इस शिकायत के आधार पर समराला के सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 25 अगस्त 2025 को गायक को नोटिस जारी किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) के तहत किसी भी आरोपी को नोटिस जारी करने से पहले प्रारंभिक सबूत दर्ज करना जरूरी होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया, जिस कारण हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई पर स्टे लगा दिया।

गुरु रंधावा की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में दलील दी कि गायक की कोई गलत मंशा नहीं थी और गाने को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। फिलहाल अदालत के इस फैसले से गायक को बड़ी राहत मिली है और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के अगले निर्देशों पर निर्भर करेगी।