UP में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2025-26 के लिए अफसरों और कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तय समय के अनुसार सभी तबादले 15 जून 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक, समूह ‘क’ और ‘ख’ के ऐसे अधिकारी जो किसी जिले में 3 साल से ज्यादा और कुल 7 साल से एक ही मंडल में कार्यरत हैं, उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा।
इसके अलावा मंडलीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को तीन साल बाद अनिवार्य रूप से बदला जाएगा. बता दें ग्रुप ‘क’ और ‘ख’ में अधिकतम 20% तथा ग्रुप ‘ग’ और ‘प’ में अधिकतम 10% कर्मचारियों के तबादले ही किए जाएंगे.
13 मई 2022 के शासनादेश का पालन अनिवार्य
अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ग्रुप ‘ग’ कर्मचारियों के तबादले के लिए 13 मई 2022 के शासनादेश का पालन अनिवार्य होगा. जानकारी के अनुसार ग्रुप ‘ख’ और ‘ग’ के कर्मचारियों के तबादले ऑनलाइन मेरिट आधारित प्रणाली से किए जाएंगे.
हालांकि दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को ऐसी जगह तैनाती मिलेगी जहां चिकित्सा और देखभाल की सुविधा हो. वहीं राज्य के 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकासखंडों में अफसरों की संतुलित तैनाती सुनिश्चित की जाएगी. उधर, समूह ‘क’ और ‘ख’ के तबादले विभागीय मंत्री के जरिए मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही होंगे.