Search

BREAKING
• परविंदर झोटा हत्याकांड में सरकार की पहल, बातचीत के लिए 3 महिला IAS अधिकारियों की टीम गठित • “राम भक्तों की पुकार, चंदा चोरों को सज़ा इस बार”: अमन अरोड़ा ने श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में प्रधानमंत्री मोदी से कड़ी सज़ा की मांग की • टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर मालविंदर कंग का केंद्र पर हमला, गैंगस्टरों को संरक्षण देने का लगाया आरोप • अमित शाह के पंजाब दौरे से पहले केजरीवाल का BJP पर तीखा हमला, कानून-व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल • संगरूर में भीषण सड़क हादसा, मनरेगा मजदूरों समेत 8 की मौत; CM मान ने किया मुआवजे का ऐलान • अमित शाह पंजाब को बताएं कि मुंद्रा पोर्ट से देश में आने वाले नशे को रोकने के लिए उन्होंने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं: बलतेज पन्नू • पंजाब के ‘सफेद छोले’ और ‘राजमा’ पहुंचे वैश्विक बाजार में; CM भगवंत सिंह मान ने ”SIAL Paris 2026” में सोहणा के नए उत्पाद किए लॉन्च • पंजाब में अवैध खनन के ख़िलाफ़ चार अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी, बड़ी संख्या में मशीनरी और वाहन ज़ब्त • पंजाबियों से पगड़ी पहनने की अपील करने से पहले, चरणजीत चन्नी अपने कार्यकाल में हुई माइनिंग के बारे में जवाब दें: जसवीर सिंह गढ़ी • कपूरथला में आम आदमी पार्टी को बड़ी राजनीतिक बढ़त मिली

पंजाबी गायक Guru Randhawa को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ‘Sirra’ गाने से जुड़े मामले में कार्रवाई पर रोक

March 23, 2026By Short Daily News

पंजाबी सिंगर Guru Randhawa को बड़ी कानूनी राहत मिली है। Punjab and Haryana High Court ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत द्वारा कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किए बिना ही नोटिस जारी कर दिया गया था, जो नियमों के खिलाफ है।

यह मामला गायक के मशहूर गाने “Sirra” के बोलों को लेकर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इस गाने के जरिए जट्ट-सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और धार्मिक परंपराओं का अपमान किया गया। इस शिकायत के आधार पर समराला के सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने 25 अगस्त 2025 को गायक को नोटिस जारी किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) के तहत किसी भी आरोपी को नोटिस जारी करने से पहले प्रारंभिक सबूत दर्ज करना जरूरी होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया, जिस कारण हाईकोर्ट ने पूरी कार्रवाई पर स्टे लगा दिया।

गुरु रंधावा की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में दलील दी कि गायक की कोई गलत मंशा नहीं थी और गाने को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। फिलहाल अदालत के इस फैसले से गायक को बड़ी राहत मिली है और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के अगले निर्देशों पर निर्भर करेगी।