Search

BREAKING
• कपूरथला में आम आदमी पार्टी को बड़ी राजनीतिक बढ़त मिली • अगर ड्रग्स पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो बीएसएफ किसके अधीन आती है? यह अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है: CM भगवंत सिंह मान • राहुल गांधी पंजाब में कांग्रेस के नशे के रिकॉर्ड का जवाब दें: बलतेज पन्नू • पंजाब से नशे का खात्मा करना सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य: CM भगवंत सिंह मान • पंजाब के 3 जिलों में बारिश के आसार, ओलावृष्टि के बाद 5 डिग्री तक गिरा तापमान; ठंडी हवाओं से मिली राहत • “अगर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो पंजाब में नशीली दवाओं का अंत हो जाएगा” – अमित शाह का परविंदर जोटा हत्याकांड पर बयान • CM भगवंत मान ने बुलाई नशा विरोधी अभियान पर हाई लेवल मीटिंग, सभी जिलों के SSP और DC होंगे शामिल • ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ के तहत, बरनाला के DC ने धिलवां में नशे के हॉटस्पॉट खत्म कर बच्चों के खेल मैदान और पार्क के निर्माण के निर्देश दिए • पंजाब में बिजली की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, CM भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय बिजली मंत्री से की मुलाकात • भगवंत मान सरकार ने नशा विरोधी मुहिम के तहत 20.64 करोड़ रुपये की दवाएं ज़ब्त कीं, 520 केमिस्टों के लाइसेंस सस्पेंड किए

Punjab: पटियाला में बाल विवाह रोकने के लिए गुप्त शिकायत पर कार्रवाई।

April 8, 2025By Short Daily News

पटियाला। Punjab के पटियाला से बड़ा मामला सामने आया है। बाल विकास व प्रोजैक्ट अफसर पटियाला प्रदीप सिंह गिल ने बताया कि सी.डी.पी.ओ. पटियाला दफ्तर को गुरु तेग बहादुर कालोनी में बाल विवाह होने संबंधी गुप्त शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंधी कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन चौकी अफसर कालोनी, पटियाला के अधिकारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंच कर पड़ताल की गई।

उन्होंने बताया कि पड़ताल दौरान लड़के की उम्र 21 साल से कम पाई गई। परिवार को बाल विवाह रोकू एक्ट 2006 बारे पूरी जानकारी दी गई। इस एक्ट संबंधी सजाओं बारे बताया गया। घर वालों ने सहमति जताई है कि जब तक लड़के की उम्र 21 साल नहीं होती हम अपने लड़के का विवाह नहीं करेंगे। सी.डी.पी.ओ. ने बताया कि अगर किसी को भी बाल विवाह संबंधी कोई जानकारी मिलती है तो चाइल्ड हैल्प लाइन नं. 1098 पर काल की जाए या सम्बन्धित सी.डी.पी.ओ. दफ्तर के साथ संपर्क किया जाए। इस टीम में अंजू बाला (सुपरवाइजर), गुरदलवीर सिंह, चौकी इंचार्ज जसविन्दर सिंह, सुखदेव सिंह, लाभ सिंह शामिल थे।

किराएदारों, नौकरों और पेइंग गैस्ट का पूरा विवरण पुलिस थानों में दर्ज करवाने के आदेश जारी

पटियाला की अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, पटियाला जिले की म्यूनिसिपल कमेटियों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जब भी अपने घर में किराएदार, नौकर या पेइंग गेस्ट रखेगा, तो उसे इसका पूरा विवरण नजदीकी पुलिस थाने या चौकी में पंजीकृत कराना सुनिश्चित करना होगा। यह आदेश 5 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।