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पंजाब में अवैध खनन के ख़िलाफ़ चार अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी, बड़ी संख्या में मशीनरी और वाहन ज़ब्त

October 18, 2026By Short Daily News

पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य में अवैध खनन के ख़िलाफ़ कार्रवाई और तेज़ कर दी है। उन्होंने बताया कि पठानकोट, कपूरथला और श्री आनंदपुर साहिब में चार अलग-अलग स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली बड़ी संख्या में मशीनरी और वाहन ज़ब्त किए गए हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान एक स्टोन क्रशर मालिक के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पठानकोट ज़िले के गांव जसवां में देर रात की गई कार्रवाई के दौरान विभाग ने एक पोकलेन मशीन और लगभग 400 क्यूबिक फुट बजरी से भरा बिना नंबर का टिप्पर ज़ब्त किया है।

उन्होंने बताया कि ज़िला खनन विभाग की विभिन्न टीमों द्वारा गांव जसवां के क्रशर जोन में जांच के दौरान त्रेहन स्टोन क्रशर में पीले रंग की एक पोकलेन मशीन (मॉडल आर215एल, सीआर नंबर एन635डी01027) और बिना नंबर का एक टिप्पर (चेसिस नंबर एम.ए.टी. 569054 टी.ए.डी. 12679) मिला, जिसमें लगभग 400 क्यूबिक फुट बजरी लदी हुई थी।

पुलिस द्वारा पोकलेन मशीन और बजरी से भरे टिप्पर को कब्ज़े में ले लिया गया। इस मामले में थाना तारागढ़ में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, 1957 की धारा 21(1) और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 303(2) तथा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कार्यकारी इंजीनियर, ड्रेनेज-कम-माइनिंग एंड जियोलॉजी द्वारा पत्र संख्या 5243 दिनांक 22 मई, 2026 के माध्यम से त्रेहन स्टोन क्रशर को पहले ही निलंबित किया जा चुका था। इसके बावजूद जनरेटर की मदद से क्रशर चलाकर खनिज सामग्री बेची जा रही थी। क्रशर मालिक द्वारा लोगों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा था कि क्रशर सरकारी मंजूरी से चल रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार यह स्टोन क्रशर नवजोत सिंह पुत्र खजान सिंह, निवासी गांव मनवाल बाग, थाना शाहपुरकंडी, ज़िला पठानकोट के नाम पर पंजीकृत है।

कपूरथला में छापेमारी के दौरान छह टिप्पर, पोकलेन मशीन और ट्रैक्टर ज़ब्त, एक व्यक्ति गिरफ़्तार

कपूरथला ज़िले में एक अलग कार्रवाई के दौरान खनन विभाग के फ्लाइंग स्क्वॉड ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गांव खिजरपुर में छापेमारी की और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल छह टिप्पर, एक पोकलेन मशीन तथा एक ट्रैक्टर ज़ब्त किया। ज़ब्त किए गए दो टिप्परों में लगभग 800-800 क्यूबिक फुट रेत लदी हुई मिली।

इस संबंध में जालंधर के लम्मा पिंड के निवासी माइकल सहित पांच अज्ञात व्यक्तियों के ख़िलाफ़ माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट की धारा 21(1) के तहत थाना तलवंडी चौधरीयां में एफआईआर दर्ज की गई है।

श्री आनंदपुर साहिब में अवैध खनन के दो मामले सामने आए, पोकलेन मशीन ज़ब्त

इसी तरह श्री आनंदपुर साहिब ज़िले के गांव सवाड़ा में पिछले दो दिनों के दौरान अवैध खनन रोकने के लिए छापेमारी की गई। पहले मामले में अवैध खनन करने वाले ज़मीन मालिक के ख़िलाफ़ 16 अक्टूबर, 2026 को एफआईआर नंबर 152 दर्ज की गई है। दूसरे मामले में ज़मीन मालिक के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई गई है और अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही टाटा हिताची एएक्स 110आई कंपनी की नारंगी रंग की पोकलेन मशीन ज़ब्त करके पुलिस के हवाले की गई है।

खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार अवैध खनन रोकने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है। उन्होंने कहा कि खनन विभाग अवैध खनन गतिविधियों का पता लगाने और दोषियों को कानून के कटघरे में लाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कानून का सख़्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है और खनन गतिविधियों को निर्धारित नियमों एवं कानूनों के अनुसार संचालित करवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।